कुरुक्षेत्र, 29 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र दिनेश कुमार मित्तल के कुशल मार्गदर्शन तथा सीजेएम-कम-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र के निर्देशानुसार गांव रतगल एवं पलवल, जिला कुरुक्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर के दौरान उपस्थित श्रमिकों एवं अन्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को विशेष रूप से मानव एवं बाल तस्करी के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए समाज की सजगता अत्यंत आवश्यक है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने, यूडीआईडी कार्ड के पंजीकरण तथा इसके माध्यम से मिलने वाली विभिन्न सरकारी सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया।
शिविर में उपस्थित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। उन्हें जानकारी दी गई कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपील की गई कि वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र से संपर्क करें।






