Tuesday, September 8, 2026
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बिना लाइसेंस प्रीगैबालिन साल्ट के कैप्सूल और गोलियां रखने पर प्रतिबंध

फतेहगढ़ साहिब, 08 सितंबर. 2026 (छत्रपाल सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फतेहगढ़ साहिब की सीमा के भीतर प्रीगैबालिन साल्ट के कैप्सूल और गोलियां बिना लाइसेंस तथा निर्धारित मात्रा से अधिक रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने प्रीगैबालिन साल्ट के बेचे गए कैप्सूल और गोलियों के बिल आदि का रिकॉर्ड बनाए रखने तथा इन्हें केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के माध्यम से ही बेचने के आदेश भी जारी किए हैं। ये आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।

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