हरियाणा , 8 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत पात्र ठेका कर्मचारियों के पंजीकरण एवं सत्यापन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की ओर से पत्र जारी किया गया है।
अब वेब पोर्टल पर पात्र ठेका कर्मचारियों का पंजीकरण 30 सितंबर 2026 तक किया जा सकेगा। पंजीकरण के बाद डीडीओ द्वारा आवेदनों का सत्यापन 15 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद संबंधित विभागों के प्रमुख, डीडीओ से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करेंगे।
समय-सीमा बढ़ाने का उद्देश्य पात्र ठेका कर्मचारियों को पंजीकरण पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से पूरा करना है।
सरकार ने सभी पात्र ठेका कर्मचारियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पंजीकरण पूरा करने को कहा है। संबंधित डीडीओ और विभागाध्यक्षों को भी समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने तथा संशोधित समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।






