पटियाला, 5 अक्टूबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): पटियाला की माननीय अतिरिक्त सत्र अदालत ने 400 नशीली गोलियों की कथित बरामदगी से संबंधित एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में नामजद गगनप्रीत सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री रवि गुलाटी की अदालत में हुई।
बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट हिमांशु कांडा, एडवोकेट विश्व बंधु और एडवोकेट हरतेश्वर सिंह ने बताया कि गगनप्रीत सिंह के खिलाफ थाना सनौर पुलिस द्वारा 6 जुलाई 2026 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार गगनप्रीत सिंह के कब्जे से 400 नशीली गोलियां बरामद होने का दावा किया गया था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।
वकीलों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद गगनप्रीत सिंह ने अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए माननीय अदालत में जमानत याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से मामले से संबंधित तथ्यों और कानूनी दलीलों को अदालत के समक्ष रखा गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि गुलाटी की अदालत ने गगनप्रीत सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
बचाव पक्ष के वकीलों ने स्पष्ट किया कि अदालत द्वारा जमानत मंजूर किया जाना मामले में लगाए गए आरोपों से बरी होने के समान नहीं है। मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।





