नई दिल्ली 11 अक्टूबर,2026: अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) में भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर 2026 में चार साल का अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहा है.इस बैच के बाहर आने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि चार साल की सेवा के बाद इन युवाओं के लिए आगे रोजगार के क्या रास्ते रहेंगे और केंद्र व राज्य सरकारें उनके समायोजन के लिए क्या कदम उठा रही हैं.
25% को स्थायी कमीशन, 75% को सेवा निधि पैकेज
अग्निपथ योजना के प्रावधानों के अनुसार, चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर नियमित कैडर में बनाए रखा जाएगा. वहीं, शेष 75 प्रतिशत अग्निवीर सेवानिवृत्त होंगे, जिन्हें एकमुश्त ‘सेवा निधि’ पैकेज (लगभग ₹10.04 लाख, जो कर-मुक्त है), कौशल प्रमाण पत्र (Skill Certificate) और 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर दिया जाता है.
केंद्र सरकार की बड़ी पहल: CAPF में 50% आरक्षण
गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वसन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है:
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CAPFs और असम राइफल्स में 50% सीटें आरक्षित: सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), आईटीबीपी (ITBP) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) व राइफलमैन के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
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शारीरिक और लिखित परीक्षा से छूट: इस विशेष श्रेणी के तहत उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा से छूट दी गई है.
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आयु सीमा में छूट: पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए यह छूट 5 वर्ष निर्धारित की गई है.
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अन्य केंद्रीय प्रतिष्ठान: रक्षा मंत्रालय के नागरिक पदों, भारतीय तटरक्षक बल (ICG), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF/RPSF) में भी 10% तक आरक्षण व प्राथमिकता का नियम लागू किया गया है.
विभिन्न राज्योंमेंभर्तीकीस्थितिऔरनियम
देश के विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने पुलिस बल, जेल विभाग, वन विभाग और अन्य वर्दीधारी सेवाओं (Uniformed Services) में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और छूट की घोषणाएं की हैं:
राज्य |
आरक्षण / छूट का स्वरूप |
लागू होने वाले विभाग / पद |
उत्तर प्रदेश |
20% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण |
राज्य पुलिस बल और प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (PAC) |
हरियाणा |
20% आरक्षण व आयु में छूट |
पुलिस, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड व खनन गार्ड |
उत्तराखंड |
10% आरक्षण और विशेष सहायता सेल |
समूह ‘ग’ (Group C) की सरकारी नौकरियां |
गुजरात |
20% आरक्षण व छूट |
राज्य पुलिस और सुरक्षा सेवाएं |
महाराष्ट्र |
ग्रुप ‘C’ में विशेष कोटा |
राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी पद |
अभ्यर्थियों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें
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सीधी नौकरी नहीं: आरक्षण या छूट का अर्थ यह नहीं है कि सीधी नियुक्ति मिलेगी. उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती बोर्ड द्वारा अधिसूचित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा और तय चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा.
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राज्यों के नियमों में अंतर: हर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत (10% से 20%), आयु सीमा में छूट और आवेदन की शर्तें भिन्न हैं.
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अधिसूचना जांचें: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने से पूर्व अपने संबंधित राज्य या विभाग द्वारा जारी आधिकारिक और अद्यतन सरकारी अधिसूचना (Government Notification) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें.






