कुरुक्षेत्र, 12 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य पात्र वर्गों के आर्थिक उत्थान तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न ऋण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने तथा मौजूदा रोजगार गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा 6 अक्टूबर से बैंक टाइ अप, एनएसएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के लिए निगम के पोर्टल को खोल दिया गया है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के, वे परिवार जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) से अधिक नहीं हो, को अपना स्वयं का कारोबार करने के लिए निगम द्वारा किराना दुकान, मनियारी दुकान, सीएससी सेंटर, फ्रूट व सब्जी कार्य, बर्तन शॉप/फेरी, कपड़ा कार्य, मोबाइल रिपेयर, बिजली कार्य/दुकान, फर्नीचर कार्य, ब्यूटी पार्लर, हेयर सेलून इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस संबंध में निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 01744-221060 व निगम पोर्टल से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्वरोजगार आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम है। निगम की योजनाओं का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे निगम की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर इनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करना है। निगम द्वारा स्वरोजगार गतिविधियों के लिए निर्धारित पात्रता एवं नियमों के अनुसार ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इच्छुक आवेदक अपनी योग्यता, आय सीमा तथा संबंधित योजना की शर्तों के अनुरूप आवेदन कर सकते है। पात्र लाभार्थी ऋण योजनाओं, आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत जानकारी हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट एचएससीएफडीसी.ओआरजी.इन अथवा संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे सही जानकारी के आधार पर आवेदन करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना से बचें।






