फतेहगढ़ साहिब, 16 अक्टूबर 2026 (चौधरी प्रभजीत सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला फतेहगढ़ साहिब की सीमा में वाहनों पर हूटर, सायरन, फ्लैशिंग लाइट और एलईडी लाइटों के अवैध इस्तेमाल तथा वाहनों के शीशों पर काली फिल्म या निर्धारित दृश्यता मानकों का उल्लंघन करने वाली सामग्री लगाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार, जिले में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
आदेशों में कहा गया है कि कोई भी कार एक्सेसरी मरम्मत की दुकान, एजेंसी या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाहनों के शीशों पर काली फिल्म, रंगीन शीशे या ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं लगा सकेगा। इसके अलावा, वाहनों के आगे या पीछे की ग्रिल और बंपर गार्ड पर वाहन निर्माता द्वारा मूल रूप से नहीं लगाए गए हूटर, सायरन, फ्लैशिंग लाइट या एलईडी लाइट संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की आवश्यक अनुमति के बिना नहीं लगाए जा सकेंगे।
इसके अलावा, ऐसे उपकरण लगाने वाली दुकानों, एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संबंधित वाहनों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। उन्हें सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति की प्रति भी सुरक्षित रखनी होगी और जांच के दौरान सक्षम अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया है कि संबंधित सभी रिकॉर्ड उपकरण लगाने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही, दुकानों और एजेंसियों को अपने नाम और फोन नंबर वाला ऐसा स्टिकर लगाना होगा, जिसे आसानी से मिटाया न जा सके। इसके अतिरिक्त, वाहन के पिछले शीशे के अंदरूनी हिस्से पर भी एक स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा।
इन आदेशों का उद्देश्य जिले में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और वाहनों पर नियमों के विरुद्ध लगाए जाने वाले उपकरणों एवं सामग्री के अवैध इस्तेमाल को रोकना है।






