Thursday, November 5, 2026
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त्योहारों और नववर्ष के अवसर पर पटाखे चलाने, बेचने और खरीदने के लिए समय व स्थान निर्धारित

फतेहगढ़ साहिब, 5 नवंबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला फतेहगढ़ साहिब की सीमा में सरकार के निर्देशों के अनुसार ग्रीन पटाखों के अलावा खतरनाक/रासायनिक पटाखों की बिक्री, खरीद, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद के लिए समय तथा स्थान भी निर्धारित किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 8 नवंबर को दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह 24 नवंबर को गुरुपर्व के अवसर पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस के अवसर पर 25-26 दिसंबर की मध्यरात्रि 11:55 बजे से सुबह 12:30 बजे तक तथा 31 दिसंबर 2026 और 1 जनवरी 2027 को नववर्ष के अवसर पर रात 11:55 बजे से सुबह 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

डॉ. सोना थिंद ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और खरीद के लिए विभिन्न स्थान भी निर्धारित किए हैं। इनमें सब-डिवीजन फतेहगढ़ साहिब के अंतर्गत दशहरा ग्राउंड सरहिंद शहर, सब-डिवीजन अमलोह में माघी कॉलेज अमलोह के सामने वाली जगह और आउटडोर स्टेडियम (दशहरा ग्राउंड) मंडी गोबिंदगढ़ शामिल हैं। इसी तरह सब-डिवीजन बस्सी पठाना में नामदेव मंदिर दशहरा ग्राउंड बस्सी पठाना और अनाज मंडी चुन्नी कलां को निर्धारित किया गया है। सब-डिवीजन खमाणों में दशहरा ग्राउंड खमाणों, चक्की संघोल स्थित सीतला दास जी की समाधि के पास दशहरा ग्राउंड संघोल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी नौध सिंह का खेल मैदान और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़ी को पटाखों की बिक्री व खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। ये आदेश 1 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे।

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