चंडीगढ़, 29 अगस्त,2026 (छत्रपाल सिंह): पंजाब सरकार ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया है। करीब 23 साल बाद पंचायती संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों में संशोधन किया गया है।
नए फैसले के तहत ग्राम पंचायतों को अब 10 लाख की बजाय 15 लाख रुपये तक के विकास कार्यो को प्रशासनिक मंजूरी देने का अधिकार होगा। पंचायत समितियों के लिए यह सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये और जिला परिषदों के लिए 20 लाख से अधिक की बजाय 30 लाख रुपये से अधिक के कार्यों को मंजूरी देने की कर दी गई है।
सरकार ने तकनीकी अधिकारियों की वित्तीय सीमा भी बढ़ाई है। जूनियर इंजीनियर की टेंडर मंजूरी सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख, सहायक इंजीनियर की 2 लाख से 3 लाख और उप मंडल अधिकारी की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से गांवों में विकास कार्यों को मंजूरी मिलने और उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। पंजाब में फिलहाल 13,237 ग्राम पंचायतें, 154 पंचायत समितियां और 23 जिला परिषदें हैं।






