कुरुक्षेत्र, 8 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में डीएलएसए द्वारा हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कानूनी जागरूकता बस के माध्यम से विशेष कानूनी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कानूनी जागरूकता बस द्वारा बघथला, बचगांव, मुंडाखेड़ा तथा बलाही सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर आमजन को उनके कानूनी अधिकारों एवं निशुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि अभियान के दौरान आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की आपदा पीडि़तों को विधिक सेवाएं योजना, 2010, मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के पीडि़तों को विधिक सेवाएं योजना, 2015, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवाएं योजना, 2015, बच्चों के लिए बाल-अनुकूल विधिक सेवाएं योजना, 2024, मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को विधिक सेवाएं योजना, 2024, वीर परिवार सहायता योजना, 2025 तथा संवाद योजना, 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही ग्रामीणों को 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, जागृति अभियान, राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-3.0, शिक्षा-2026 योजना तथा किसानों के सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से चलाए जा रहे किसान सशक्तिकरण एवं चेतना अभियान के बारे में भी जागरूक किया गया।
उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों को बताया गया कि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता एवं अन्य विधिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।
हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कानूनी जागरूकता बस के माध्यम से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया। अभियान के माध्यम से आमजन को उनके अधिकारों, कानूनी उपायों तथा उपलब्ध निशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान करते हुए न्याय तक उनकी पहुंच को सुगम बनाने का प्रयास किया गया।






