पटियाला, 12 सितंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जौहल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सितंबर 2026 की परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा की सितंबर 2026 की परीक्षाएं 1 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 7 सितंबर 2026 से 22 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि जिले में कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






