कुरुक्षेत्र 9 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा के आदेश पर की गई एसडीएम शाहाबाद शंभू राठी द्वारा की गई जांच के दौरान पंजीकरण में पटवारी प्रिंस की लापरवाही सामने आने पर पटवारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबित किए गए पटवारी प्रिंस के पास तहसील के हल्का (क्षेत्र) जंदेड़ी शाहाबाद का जिम्मा था। उन्होंने कहा कि गत दिनों कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया था। इस दौरान किसान ने कैबिनेट मंत्री के सामने अपनी शिकायत रखी थी। उस शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ने शाहाबाद एसडीएम शंभू राठी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए थे।
उन्होंने कहा कि उपमंडल अधिकारी शाहाबाद ने अपनी जांच में पाया कि हल्का जंदेड़ी के पटवारी प्रिंस द्वारा बिना मौका मुआयना किए बिना ही सारे वेरिफिकेशन में गैर कृषि योग्य भूमि दर्ज करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण को अयोग्य सत्यापित कर दिया गया, जोकि एक गंभीर चूक है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि पटवारी प्रिंस द्वारा किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर की गई गलतियों और लापरवाही के कारण किसानों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उनकी फसल की बिक्री में बाधा आ रही थी। इसी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए शाहाबाद तहसील के हल्का जंदेड़ी के पटवारी प्रिंस के अपने कार्य व कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि पटवारी प्रिंस का हेड क्वार्टर कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी कुरुक्षेत्र निश्चित किया गया है। कर्मचारी जिला राजस्व अधिकारी कुरुक्षेत्र की पूर्व अनुमति के बिना अपना हेड क्वार्टर नहीं छोड़ेगा। निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवाएं (जनरल) नियमावली 2016 के नियम 83 के अंतर्गत जीवन-निर्वाह भत्ते का हकदार होगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि धान खरीद के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और किसानों को परेशान करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी पटवारी, कानूनगो और वेरिफिकेशन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी ईमानदारी से करे।





