फतेहगढ़ साहिब, 4 नवंबर 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मकान मालिकों और मकानों पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों के लिए आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को मकान किराये पर देने से पहले मकान मालिक को किरायेदार की पहचान का पूरा पुलिस सत्यापन करवाना होगा। इसके साथ ही संबंधित थाने में आवश्यक जानकारी दर्ज करवाने के बाद ही मकान किराये पर दिया जा सकेगा।
आदेश में कहा गया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा मकान मालिकों से किराये पर मकान लेकर ऐसी गतिविधियां किए जाने की आशंका है, जिनसे आम लोगों की जान-माल को खतरा हो सकता है। इसके अलावा सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना भी बनी रहती है।
ऐसी गतिविधियों को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। ये निषेधाज्ञा संबंधी आदेश 29 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।






