फतेहगढ़ साहिब, 5 नवंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले के आम लोगों के लिए आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति ऑलिव रंग की मिलिट्री वर्दी नहीं पहनेगा और न ही ऑलिव रंग (मिलिट्री रंग) की जीप, मोटरसाइकिल या अन्य मोटर वाहनों का इस्तेमाल करेगा। ये आदेश सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस रंग की वर्दी या वाहनों का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा किसी गैरकानूनी गतिविधि या हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए सैन्य वर्दी और वाहनों की पहचान में अंतर बनाए रखने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से आम लोगों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी पहनने और वाहनों का इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 29 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।






