फतेहगढ़ साहिब, 28 अगस्त,2026 (छत्रपाल सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की आम जनता के लिए आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति ऑलिव रंग की मिलिट्री वर्दी तथा ऑलिव रंग (मिलिट्री रंग) की जीप, मोटरसाइकिल या अन्य मोटर वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस तरह की वर्दी या वाहनों का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा किसी गैरकानूनी गतिविधि या हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने का खतरा पैदा हो सकता है।
इसी कारण सैन्य कर्मियों और आम लोगों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आम नागरिकों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।






