पटियाला, 02 सितंबर,2026 (विशाल गुप्ता): राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, मोहाली के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा श्री अवतार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला के कुशल नेतृत्व में 12 सितंबर 2026 को जिला पटियाला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में चेक बाउंस मामलों, धन वसूली के मामलों, श्रम एवं रोजगार विवादों, बिजली, पानी और अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित मामलों, भरण-पोषण मामलों, समझौता योग्य आपराधिक मामलों, अन्य दीवानी विवादों तथा ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मामले, वेतन एवं भत्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामलों सहित राजस्व मामलों को भी लोक अदालत में निपटारे के लिए लिया जाएगा।
इस उद्देश्य के लिए पटियाला, राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों के बेंच गठित किए जाएंगे।
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला के सचिव-कम-चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अशोक कुमार चौहान ने बताया कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करना है। इससे संबंधित पक्षों का समय और पैसा बचता है तथा उनके बीच व्यक्तिगत मतभेद और तनाव भी कम होते हैं।
उन्होंने कहा कि गैर-समझौता योग्य आपराधिक मामलों को छोड़कर, लगभग सभी प्रकार के मामलों को लोक अदालत में निपटारे के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां तक कि मुकदमेबाजी से पहले के मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
श्री चौहान ने आगे बताया कि लोक अदालत में किसी मामले का निपटारा होने के बाद उसका अवार्ड अंतिम माना जाता है और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। इसके अलावा, पक्षकारों द्वारा अदा की गई अदालत फीस भी वापस कर दी जाती है। आपसी सहमति से विवाद का शीघ्र समाधान होने के कारण दोनों पक्षों के लिए यह लाभकारी स्थिति होती है।
लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट pulsa.gov.in, NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला के संपर्क नंबर 0175-2306500 से प्राप्त की जा सकती है।