Wednesday, September 2, 2026
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डी.एल.एस.ए. द्वारा शिविरों का आयोजन करके आमजन को दी जा रही है नालसा द्वारा संचालित स्कीमों की जानकारी

कुरुक्षेत्र, 02 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के निर्देशानुसार डीएलएसए द्वारा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा सीएमईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अमीन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैनल अधिवक्ता हरपाल सिंह ने विद्यार्थियों को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के उद्देश्यों एवं महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायत दर्ज करवाने तथा कानूनी सहायता प्राप्त करने के विभिन्न माध्यमों के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने नालसा बाल हितैषी विधिक सेवाएं योजना 2024 के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को शोषण, हिंसा एवं उत्पीडऩ से संरक्षण प्रदान करने संबंधी कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नालसा विधिक सेवा योजना 2024 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त नालसा डॉन (नशा-मुक्त भारत के लिए नशीले पदार्थों के प्रति जागरूकता और वेलनेस नेविगेशन) योजना 2025 के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों एवं नशा मुक्त भारत के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 27 के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं संबंधित कानूनी अधिकारों की जानकारी भी विद्यार्थियों को प्रदान की गई। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व, शिक्षा के अधिकार, बाल संरक्षण कानूनों तथा बच्चों को उपलब्ध विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, जन स्वास्थ्य तथा नागरिकों के कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पैनल अधिवक्ता हरपाल सिंह ने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने, आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्राप्त करने तथा अपने परिवार एवं समाज में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

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