Sunday, September 6, 2026
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जिला मजिस्ट्रेट ने गेल/एनसीआर के सभी धार्मिक स्थलों को ‘नो ड्रोन एरिया’ घोषित किया

फतेहगढ़ साहिब, 06 सितंबर, 2026 (अमनदीप सरां): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गेल/एनसीआर के अंतर्गत आने वाले गांव मीरपुर, तहसील फतेहगढ़ साहिब तथा गांव बरोंगा जेर, तहसील अमलोह में स्थित सभी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा के मद्देनजर ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।

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