फतेहगढ़ साहिब, 7 सितंबर, 2026 (राजेश कुमार): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गुज्जरों, चरवाहों और आम लोगों द्वारा बड़ी संख्या में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि को फतेहगढ़ साहिब जिले के शहरों, कस्बों और गांवों की सड़कों के किनारे चराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि गुज्जर और चरवाहे बड़ी संख्या में पशुओं को लेकर शहरों, कस्बों और गांवों में घूमते हैं, जिससे लोगों की फसलों और सड़कों के किनारे लगाए गए पौधों को नुकसान पहुंचता है। सड़कों पर पशुओं को चराने से शहरों और गांवों की सुंदरता प्रभावित होती है तथा आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि सड़कों पर पशुओं के घूमने के कारण कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा के अंतर्गत शहरों, कस्बों और गांवों की सड़कों के किनारे गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां चराने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट के ये आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।






