संगरूर, 8 सितंबर, 2026 (अमनदीप सरां): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अंकुर महिंदरू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 75 एमजी से अधिक मात्रा वाले प्रेगाबालिन कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार, प्रेगाबालिन की अधिक मात्रा वाले कैप्सूल का आम लोगों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की आशंका को देखते हुए यह आदेश लागू किया गया है। आदेशों के तहत 75 एमजी से अधिक मात्रा वाले प्रेगाबालिन कैप्सूल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
केमिस्ट द्वारा दवा देते समय प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर अपनी मुहर लगाना और दवा देने की तारीख दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही, प्रेगाबालिन दवा की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
ये आदेश 7 सितंबर 2026 से 4 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।






