Tuesday, September 29, 2026
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पासपोर्ट के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे, नई दरें लागू; बच्चों के लिए भी बदला नियम

नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026 (शहीद-ए-आज़म ब्यूरो): भारत में पासपोर्ट बनवाने और री-इश्यू करवाने की फीस में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट (संशोधन) रूल्स, 2026 के तहत सामान्य और तत्काल दोनों सेवाओं के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। पासपोर्ट सेवा पोर्टल ने भी नई फीस की पुष्टि की है।

नई फीस:

  • 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट: ₹2,500 — पहले ₹1,500
  • 60 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट: ₹3,500 — पहले ₹2,000
  • 36 पन्नों का तत्काल पासपोर्ट: ₹5,000
  • 60 पन्नों का तत्काल पासपोर्ट: ₹6,000
  • गुम या क्षतिग्रस्त 36 पन्नों के पासपोर्ट की सामान्य रिप्लेसमेंट फीस: ₹5,000
  • गुम या क्षतिग्रस्त 60 पन्नों के पासपोर्ट की सामान्य रिप्लेसमेंट फीस: ₹6,000

बच्चों के पासपोर्ट के लिए नया नियम

15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक—जो भी पहले हो—वैध रहेगा। पहले उम्र की सीमा 15 वर्ष थी। यह संशोधन पासपोर्ट (संशोधन) रूल्स, 2026 में किया गया है और 17 सितंबर को गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू हुआ।

छूट भी जारी

ताजा फीस ढांचे के तहत नए पासपोर्ट के लिए 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी है। यह छूट नई अर्जियों के लिए लागू है।

पासपोर्ट सेवा ने आवेदकों को सलाह दी है कि आवेदन और भुगतान करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर लागू फीस और पात्रता की जांच अवश्य करें।

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