Sunday, October 11, 2026
HomePunjabपटाखों के लिए अस्थायी लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति 12 से 14...

पटाखों के लिए अस्थायी लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति 12 से 14 अक्टूबर तक दे सकते हैं आवेदन : डिप्टी कमिश्नर

फतेहगढ़ साहिब, 8 अक्टूबर 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 23548/2017 में दिए गए आदेशों के मद्देनजर दिवाली/गुरुपर्व त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति 12 अक्टूबर 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक (कार्यालयीन कार्य दिवसों के दौरान) जिले के सेवा केंद्रों में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ 100 रुपये प्रति आवेदन शुल्क, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित सब-डिवीजन का नाम तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ड्रॉ 28 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे बचत भवन, फतेहगढ़ साहिब में निकाला जाएगा। ड्रॉ में चयनित व्यक्ति को ही पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने वाला संबंधित व्यक्ति प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पटाखों की बिक्री कर सकेगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments