फतेहगढ़ साहिब, 28 अक्टूबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): दिवाली के अवसर पर पटाखे बेचने के लिए स्टॉल लगाने वाले व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि प्रशासन द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति के बिना पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखे बेचने के लिए केवल उन्हीं स्थानों पर स्टॉल लगाए जा सकेंगे, जिन्हें प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि कोई दुकानदार इन स्थानों के अलावा किसी अन्य जगह पर पटाखे बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये निर्देश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) श्रीमती अमरबीर कौर भुल्लर ने बचत भवन में पटाखों के अस्थायी लाइसेंस के लिए ड्रॉ निकालने के दौरान दुकानदारों को दिए। उन्होंने दुकानदारों को बताया कि पटाखे बेचने के लिए लगाए जाने वाले स्टॉल पर लाइसेंस की मूल प्रति रखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
आज बचत भवन में पटाखों के कुल 26 ड्रॉ निकाले गए। इनमें सब-डिवीजन फतेहगढ़ साहिब-सरहिंद के लिए 9, बस्सी पठाना के लिए 4, अमलोह के लिए 4, मंडी गोबिंदगढ़ के लिए 6 और सब-डिवीजन खमाणों के लिए 3 ड्रॉ निकाले गए। इसके अलावा 2-2 अतिरिक्त ड्रॉ भी निकाले गए, ताकि यदि कोई दुकानदार लाइसेंस लेने नहीं आता, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल दुकानदार को लाइसेंस दिया जा सके।
उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाकों में पटाखे बेचने के लिए स्टॉल नहीं लगाए जा सकते। दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे।
उन्होंने दुकानदारों को अपनी दुकानों पर पटाखे चलाने के निर्धारित समय संबंधी बैनर लगाने के निर्देश भी दिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके।
उन्होंने आगे बताया कि पटाखे बेचने के लिए स्टॉल लगाने वालों के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना भी अनिवार्य होगा। अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और पटाखे जब्त कर लिए जाएंगे।






