बिल्डिंग ब्रांच से संबंधित शिकायतों के लिए हलफनामा अनिवार्य, ब्लैकमेलिंग और बेबुनियाद आरोपों पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू
पटियाला, 23 जुलाई 2026:
शहर में बिल्डिंग ब्रांच से संबंधित लगातार मिल रही बेबुनियाद शिकायतों और कुछ लोगों द्वारा निजी लाभ के लिए कथित ब्लैकमेलिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से मेयर कुंदन गोगिया ने नगर निगम के पार्षदों और बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक के दौरान बिल्डिंग नियमों के पालन और शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के दौरान मेयर कुंदन गोगिया ने कहा कि पिछले कुछ समय से बिल्डिंग ब्रांच को ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनका उद्देश्य नियमों का पालन करवाना नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना या उन्हें ब्लैकमेल करना होता है। ऐसे मामलों के कारण प्रशासन का बहुमूल्य समय व्यर्थ होता है और वास्तविक एवं उचित शिकायतों के निपटारे में भी देरी होती है।
इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब बिल्डिंग ब्रांच से संबंधित कोई भी शिकायत तभी वैध मानी जाएगी, जब शिकायतकर्ता अपने आरोपों की पुष्टि करते हुए एक शपथपत्र (हलफनामा) जमा करेगा। बिना हलफनामे के प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें आधारहीन माना जाएगा।
मेयर ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति बिना हलफनामे के झूठी या भ्रामक शिकायत देकर प्रशासन को गुमराह करने अथवा किसी को ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा, तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य किसी भी वास्तविक शिकायत की अनदेखी करना नहीं है, बल्कि झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर रोक लगाकर ईमानदार, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना है।
बैठक में मौजूद पार्षदों और अधिकारियों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शिकायत प्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी, अनावश्यक विवाद कम होंगे तथा बिल्डिंग नियमों का पालन अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा।






