Thursday, September 3, 2026
HomeHaryanaडी.टी.पी. की टीम ने राजस्व संपदा थानेसर में पनप रही 2 अवैध...

डी.टी.पी. की टीम ने राजस्व संपदा थानेसर में पनप रही 2 अवैध कॉलोनी में की कार्रवाई

कुरुक्षेत्र, 3 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त के आदेशानुसार राजस्व संपदा थानेसर में रतनडेरा में लगभग 4.5 एकड़ और गांव दर्रा खेड़ा में लगभग 4 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला नगर योजनाकार अधिकारी नवीन कुमार ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजस्व संपदा थानेसर में रतनडेरा में लगभग 4.5 एकड़ और गांव दर्रा खेड़ा में लगभग 4 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में उपायुक्त के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफ़ोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
डीटीपी नवीन कुमार ने कहा कि उपायुक्त के आदेशानुसार डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने राजस्व संपदा थानेसर में रतनडेरा में लगभग 4.5 एकड़ और गांव दर्रा खेड़ा में लगभग 4 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में अनाधिकृत बिजली के खंबे, सीवरेज लाईन, इंटरलाकिंग टाइल, कच्चा रोड नेटवर्क, डीपीसी सहित अन्य अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया गया। उन्होंने कहा कि डीटीपी विभाग के पास राजस्व संपदा थानेसर में रतनडेरा में लगभग 4.5 एकड़ और गांव दर्रा खेड़ा में लगभग 4 एकड़ में 2 अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ना तो अवैध कालोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और ना ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कालोनियों में निर्माण को नष्टï करने का काम किया गया है।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम में दीनदयाल हाउसिंग स्कीम व अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments