संगरूर, 7 सितंबर, 2026 (जगदेव रंचना): राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण , नई दिल्ली के निर्देशों और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 को जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स संगरूर तथा उपमंडल कोर्ट कॉम्प्लेक्स धूरी, सुनाम और मूनक में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, संगरूर के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सीजेएम श्री आशीष ठठई ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अदालतों में लंबित आपराधिक समझौता योग्य मामले, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि संबंधी मामले, वेतन भत्तों और राजस्व से जुड़े मामलों सहित अन्य योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा बैंक रिकवरी, श्रम विवाद और अन्य योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी विचार के लिए लिया जाएगा।
श्री ठठई ने बताया कि जो व्यक्ति अपने अदालत में लंबित मामले का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वे संबंधित अदालत में आवेदन कर सकते हैं, जहां उनका मामला लंबित है। इसी तरह नए योग्य मामलों को प्री-लिटिगेशन स्तर पर निपटाने के लिए संबंधित कानूनी सेवाएं प्राधिकरण या समिति के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने और पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाने का प्रभावी माध्यम है। इससे समय और धन की बचत होती है तथा विवाद का स्थायी समाधान निकालने में मदद मिलती है। लोक अदालत के फैसले को सिविल कोर्ट की डिक्री के समान मान्यता प्राप्त होती है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
सचिव ने लोगों से अपील की कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और योग्य मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए आगे आएं।
उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता और लोक अदालतों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, समझौता सदन, संगरूर के कार्यालय से भी सीधे संपर्क किया जा सकता है।






