Tuesday, September 8, 2026
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जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर लगाई पाबंदी

फतेहगढ़ साहिब, 8 सितंबर, 2026 (प्रभजोत सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले के पूरे क्षेत्र में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों का प्रदर्शन करने, हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों, सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और उनका प्रदर्शन करने पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण देने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि पंजाब में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन तथा हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना आवश्यक है। इन गतिविधियों से लोगों की जान-माल को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध जरूरी किए गए हैं।

यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा।

हालांकि, भारत सरकार और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों एवं बोर्डों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान हथियार रखने संबंधी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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