Wednesday, November 4, 2026
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कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन पर रोक, ड्रोन व हवाई फोटोग्राफी भी रहेगी प्रतिबंधित:विश्राम कुमार मीणा

कुरुक्षेत्र, 28 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा):  भारत की राष्ट्रपति के 1 नवंबर 2026 को कुरुक्षेत्र आगमन के मद्देनजर जिला में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए है। यह आदेश राष्ट्रपति के दौरे के दौरान वीवीआईपी मार्गों और कार्यक्रम स्थल के आसपास लागू रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, कानून व्यवस्था में बाधा, सार्वजनिक शांति भंग होने तथा जान-माल की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए है।
वीवीआईपी रूट के दोनों ओर 110 मीटर के दायरे में पार्किंग पर प्रतिबंध
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि वीवीआईपी आवागमन वाले निर्धारित मार्गों के दोनों ओर 110 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इन मार्गों के दोनों ओर 110 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मार्गों के आसपास हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडे, लोहे की छड़, तलवार, चाकू अथवा किसी अन्य ऐसी वस्तु को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है।
कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन पर रोक
कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर के दायरे में तथा वीवीआईपी मार्गों के दोनों ओर किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन या अन्य प्रदर्शनात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और किसी भी प्रकार की बाधा को रोकना है।
ड्रोन और हवाई फोटोग्राफी पर भी रहेगा प्रतिबंध
वीवीआईपी मार्गों और इनके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों, उड़ने वाले गुब्बारों अथवा अन्य हवाई उपकरणों के माध्यम से किसी भी प्रकार की हवाई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया है।
आदेशों की उल्लंघना करने पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी इन निर्देशों की पालना करने की अपील की है। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश राष्ट्रपति के 1 नवंबर 2026 को कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान प्रभावी रहेंगे।

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