हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी, 30 नवंबर को होगा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन
कुरुक्षेत्र, 30 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। हरियाणा में एक जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे एवं आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने इससे पहले 14 मई, 14 जुलाई और 29 अगस्त 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम से संबंधित आदेश जारी किए थे। अब हरियाणा के लिए कार्यक्रम में संशोधन करते हुए नई समय-सारणी निर्धारित की गई है। आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नोटिस चरण तथा दावे एवं आपत्तियों के निपटान की अवधि 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संशोधित कार्यक्रम की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए।
उन्होंने कहा कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और अपात्र प्रविष्टियों को नियमानुसार हटाया जा सके। आयोग के इस संशोधित कार्यक्रम से हरियाणा में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी। सभी चुनाव संबंधी अधिकारी जारी किए गए नोटिसों पर सुनवाई करना सुनिश्चित करे, डीईओ लेवल पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाए, फाइनल पब्लिकेशन के लिए क्लीयरेंस (ईआरओ/एईआरओ के लेवल पर किया जाएगा), फॉर्म 6, 7 और 8 पर फैसला ले और फोटो मॉनिटरिंग (ईआरओ/एईआरओ के लेवल पर) की जानी चाहिए।






