कुरुक्षेत्र, 1 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 1 नवंबर 2026 को कुरुक्षेत्र आगमन एवं विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए कार्यक्रम स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में कई प्रतिबंध लगाए है।
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने जारी आदेशों में कहा कि वीवीआईपी मार्ग तथा कार्यक्रम स्थलों के आसपास 75 मीटर के दायरे में सडक़ के दोनों ओर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कार्यक्रम स्थलों की दो किलोमीटर की परिधि में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है। खुले पेट्रोल और डीजल की बोतल या कैन रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में वीवीआईपी मार्ग, कार्यक्रम स्थल तथा आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए हैं और सडक़ मार्ग यात्रा के दौरान प्रभावी रहेंगे।






