Friday, November 6, 2026
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गांव ईशरहेड़ी एवं भैणी में ग्रामीणों को दी कानूनी अधिकारों और नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी

कुरुक्षेत्र, 6 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा):  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में डीएलएसए की तरफ से शुक्रवार को जिला के गांव ईशरहेड़ी एवं गांव भैणी में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नि:शुल्क कानूनी सहायता और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा इसके लिए पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली विधिक सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहें, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इस दौरान आमजन को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या आने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

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