फतेहगढ़ साहिब, 6 नवंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला फतेहगढ़ साहिब की सीमा में आने वाली भाखड़ा मेन लाइन नहर की पटरी पर कोई भी अनधिकृत वाहन न चलाया जाए और न ही कोई व्यक्ति इस नहर में तैराकी करे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधात्मक आदेशों में कहा गया है कि जिले से गुजरने वाली भाखड़ा मेन लाइन नहर की मरम्मत के लिए बनाई गई पटरी पर लोग अक्सर अपने वाहन लेकर चले जाते हैं। कई बार लोगों को इस नहर में तैरते हुए भी देखा गया है। इस नहर में पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जिसके कारण ऐसे लोगों की जान को खतरा बना रहता है और दुर्घटना होने की आशंका भी रहती है।
ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जारी किए गए ये निषेधात्मक आदेश जिले में 29 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।






