पटियाला, 1 जुलाई, 2026 : पंजाब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आयुक्त कमलप्रीत कौर बराड़ के निर्देशों तथा सिविल सर्जन पटियाला डॉ. शैली जेतली के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग पटियाला द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शहर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के लिए दो संयुक्त प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) टीमों का गठन किया गया।
इन टीमों का नेतृत्व जिला सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) डॉ. इंद्रप्रीत रंधावा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गुरप्रीत कौर तथा जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी डॉ. नवजोत कौर ने किया।
विशेष जांच अभियान के दौरान टीमों ने पटियाला शहर के 10 विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें लाहौरी गेट, त्रिवेणी चौक, संत नगर, सरहंदी बाजार, सरहंदी गेट, त्रिपड़ी तथा अर्ना-बरना चौक शामिल हैं, में स्थित सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की दुकानों का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान एक दुकान से अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के बिना बिक्री के लिए रखे गए 1,038 सिगरेट के पैकेट, 179 सिगार तथा 2,160 खुली सिगरेटों सहित कुल 28 तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए। उक्त पूरा स्टॉक कोटपा एक्ट की धारा-7 के तहत मौके पर ही जब्त कर लिया गया। संबंधित दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. इंद्रप्रीत रंधावा ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा तंबाकू नियंत्रण कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों पर अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूक करने और विशेष रूप से युवाओं को इसके सेवन से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि कोटपा एक्ट के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फोटो कैप्शन: स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा विशेष अभियान के दौरान जब्त किए गए अवैध सिगरेट पैकेटों की जांच करते हुए अधिकारी।






