कोलकाता, 5 जुलाई 2026 : पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और औद्योगिक इकाइयों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए नया कानून लागू करने का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की भरपाई संपत्ति के मूल्य से तीन गुना अधिक राशि के रूप में वसूली जाएगी। यदि दोषी भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियों की नीलामी कर राशि वसूल की जाएगी।
भवानीपुर में शनिवार शाम नागरिक समाज और व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी औद्योगिक इकाई को जबरन बंद कराता है या वहां तोड़फोड़ करता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में जेल की सजा के साथ-साथ हुए नुकसान की राशि से तीन गुना तक आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी उद्योग को एक करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचता है, तो दोषी से तीन करोड़ रुपये वसूले जाएंगे।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 28 जून को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। इनमें ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं समाज विरोधी गतिविधियां नियंत्रण अधिनियम, 2026’ तथा ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य संगठित अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार को अधिक अधिकार प्रदान करना है।






