नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी। अदालत ने मेघालय सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें सोनम को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और पी. बी. वराले की पीठ ने सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई छह महीने के भीतर आगे नहीं बढ़ती या पूरी नहीं होती है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए नई याचिका दाखिल कर सकती है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी कारोबारी राजा रघुवंशी की वर्ष 2025 में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मामले में उन्हें पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था।
यह मामला देशभर में काफी चर्चित रहा है और इसकी जांच तथा न्यायिक कार्यवाही पर लगातार नजर बनी हुई है।