Wednesday, August 26, 2026
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एच.एस.वी.पी. प्लॉट धारक विवादों से समाधान योजना 2026 के तहत प्लॉट एन्हांसमेंट विवादों करवा सकते है समाधान

कुरुक्षेत्र 24 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी. ) ने राज्य के प्लॉट धारकों को बड़ी राहत देते हुए विवादों से समाधान योजना 2026 की घोषणा की है। यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट एन्हांसमेंट से संबंधित लंबित विवादों के एकमुश्त समाधान का अवसर प्रदान करती है, जिससे उन आवंटियों को भी लाभ मिलेगा जो पूर्व की योजनाओं का फायदा उठाने से चूक गए थे।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत  और औद्योगिक प्लॉट शामिल है। पात्र आवंटी अपनी निर्धारित छूट राशि देखने के लिए अपनी प्लाट-आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीपी के आधिकारिक पोर्टल वी.एस.एस.एस.एच.एस.वी.पी.एच.आर.वाई.ओ.आर.जी.इन पर लॉगिन कर सकते है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए आवंटी अपने संबंधित प्राधिकरण के एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध दर्ज करा सकते है। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तय की है और सभी पात्र आवंटियों से इसका जल्द से जल्द लाभ उठाने का अनुरोध किया है। साथ ही प्राधिकरण ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि डिफॉल्टर या बकायेदार आवंटी निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं लेते हैं, तो लागू नियमों और विधिक प्रावधानों के अनुसार प्लॉट के पुन: अधिग्रहण की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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