संगरूर, 28 अगस्त,2026 (दीपक दत्ता): राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली के निर्देशों और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 को जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स संगरूर तथा उपमंडल कोर्ट कॉम्प्लेक्स धूरी, सुनाम और मूनक में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, संगरूर के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सीजेएम श्री आशीष ठठई ने बताया कि लोक अदालत में अदालतों में लंबित क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, बैंक रिकवरी केस, MACT केस, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि विवाद, वेतन एवं भत्ते तथा राजस्व मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन मामलों, जैसे बैंक रिकवरी और श्रम विवाद आदि को भी लोक अदालत में रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों के मामले उपरोक्त विषयों से संबंधित हैं और वे लोक अदालत के माध्यम से उनका निपटारा करवाना चाहते हैं, वे संबंधित अदालत में आवेदन दे सकते हैं, जहां उनका मामला लंबित है। नए मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवाने के लिए संबंधित कानूनी सेवाएं प्राधिकरण/समिति के कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है।
सीजेएम ने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने संबंधित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर उनका निपटारा करवाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इससे समय और धन की बचत होती है तथा मामलों का स्थायी समाधान संभव होता है। लोक अदालत के फैसले को सिविल डिक्री की मान्यता भी प्राप्त है।
उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता और लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, समझौता सदन, संगरूर के कार्यालय से भी सीधे संपर्क किया जा सकता है।





