फतेहगढ़ साहिब, 04 सितंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फतेहगढ़ साहिब की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ आदि तथा टकुए, बरछे जैसे धारदार हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनहित में शांति कायम रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ तथा टकुए, बरछे आदि धारदार हथियार ले जाने पर रोक लगाई जाए। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।
यह आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों तथा उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें धार्मिक या कानूनी रूप से निर्धारित रीति-रिवाजों के तहत हथियार रखने या ले जाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण आदि जैसे सरकारी/दफ्तरी कार्यों के लिए आने वाले लोगों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों को भारत सरकार या पंजाब सरकार द्वारा पहले से ही सुरक्षा प्रदान की गई है, उन पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे।






