फतेहगढ़ साहिब, 04 सितंबर, 2026 (हर्षलीन सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन्स-पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा के भीतर सभी धार्मिक स्थलों पर विशेष रूप से ठीकरा पहरा लगाने की जिम्मेदारी गांवों की सभी पंचायतों तथा धार्मिक स्थलों की समितियों, बोर्डों और ट्रस्टों के प्रमुखों को सौंपी है।
आदेशों में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर पिछले समय के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं के कारण तनाव पैदा होता है और लोगों की जान-माल को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि गांवों और कस्बों में धार्मिक स्थलों की मर्यादा कायम रखी जाए, ताकि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।
उन्होंने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों की जान-माल और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाना बेहद जरूरी है। ये आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।






