फतेहगढ़ साहिब, 05 सितंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): जिला मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ साहिब डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गांव मीरपुर, तहसील एवं जिला फतेहगढ़ साहिब स्थित गैस स्टेशन को फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित स्थान घोषित किया है।
सीनियर मैनेजर, गेल इंडिया लिमिटेड, गेल भवन, 16 बिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली के आवेदन को ध्यान में रखते हुए गांव मीरपुर में स्थापित गैस स्टेशन की सुरक्षा के मद्देनजर इसे फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित स्थान घोषित किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा।






