कुरुक्षेत्र, 6 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): कृषि व किसान कल्याण विभाग शाहबाद के सहायक गन्ना अधिकारी डा. बलजिन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना के अंतर्गत किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के सहायक गन्ना विकास अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
सहायक गन्ना अधिकारी डा. बलजिन्द्र सिंह ने कहा कि यह अनुदान राशि गन्ने की अधिसूचित व सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई आधुनिक विधियों, जैसे कि प्रमोशन ऑफ वाइड रौ स्पेसिंग (4 फीट), सिंगल-बड, बड-चिप विधि, फाउंडेशन सीड नर्सरी/ बीज उपचार, और 4 फीट की चौड़ी पंक्ति दूरी में पेड़ी-प्रबंधन के माध्यम से प्रदर्शन-प्लाट लगाने पर दी जाएगी। जिन किसान भाइयों ने अपना गन्ना वसंत या ग्रीष्म ऋतु (अप्रैल के बाद) में लगाया है, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर 2026 तक अपना पंजीकरण करा सकते है तथा जो किसान शरद ऋतु (आगामी अक्टूबर-नवंबर) में गन्ने की बिजाई करने वाले हैं, उनके लिए आवेदन की तिथि 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए गन्ने की खेती के औजारों में मशीनीकरण योजना के तहत भी विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। पावर ऑपरेटेड गन्ना सैट ट्रीटमेंट डिवाइस (30-120 लीटर क्षमता), पावर वीडर (इंजन चालित 5 से 7.5 बीएचपी तक), गन्ना रटून मैनेजर, वाइड-रो रिज/रिज, रोटावेटर (4 फीट), ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, सब-सोयलर/चिसलर, गन्ना कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर और मिनी ट्रैक्टर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ उठाने के लिए भी किसान 30 सितंबर 2026 के बीच कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवश्यक दिशा-निर्देश भी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए है।






