पटियाला, 25 सितंबर,2026 (हर्षलीन सिंह) : डिप्टी कमिश्नर पटियाला डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने मेथनॉल के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए इसके परिवहन, भंडारण, ढुलाई और उपयोग पर कड़ी निगरानी रखने तथा पंजाब पॉइजन्स पजेशन एंड सेल रूल्स, 2014 और पॉइजन्स एक्ट, 1919 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने पटियाला जिले में अवैध शराब बनाने, अंतरराज्यीय एवं अंतर-जिला तस्करी तथा मेथनॉल के अवैध उपयोग को रोकने के लिए आबकारी आयुक्त, पंजाब द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु एस.एस.पी., सभी एस.डी.एम., सहायक आबकारी आयुक्त, सिविल सर्जन, ड्रग इंस्पेक्टरों, जिला उद्योग केंद्र तथा डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेथनॉल का अनधिकृत उपयोग लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से लाहन से अवैध शराब बनाने की गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ-साथ अंतरराज्यीय और अंतर-जिला शराब की तस्करी पर भी प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना आवश्यक है। इसके लिए मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) के अवैध रूप से इस्तेमाल से अवैध शराब बनाने की गतिविधियों को रोकने हेतु कड़ी निगरानी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अवैध शराब बनाने, तस्करी तथा मेथनॉल के अवैध उपयोग के खिलाफ प्रभावी संयुक्त कार्रवाई को आवश्यक बताते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रक्षा के साथ-साथ सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पुलिस, आबकारी विभाग और संबंधित विभागों के बीच निरंतर समन्वय बेहद जरूरी है।






