चंडीगढ़, 25 सितंबर,2026 (छत्रपाल सिंह): पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) को निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं करने के मामले में जुर्माना लगाया गया है। मामला बिजली सेवा से संबंधित कार्य को तय समय सीमा में पूरा नहीं करने से जुड़ा है।
संबंधित नियमों के अनुसार बिजली सेवाओं और कार्यों के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कार्यों, उपभोक्ता सेवाओं और शिकायतों के निपटारे से संबंधित विभिन्न नियम एवं दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
इस कार्रवाई का उद्देश्य निर्धारित समय के भीतर बिजली सेवाएं उपलब्ध करवाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पी.एस.पी.सी.एल.की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है।






