फतेहगढ़ साहिब, 28 सितंबर, 2026 (चौधरी प्रभजीत सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा में धान की पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि धान की पराली को जलाने से हवा में धुएं के कारण भारी प्रदूषण फैलता है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस धुएं से आम जनता के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है और उन्हें कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा, पराली जलाने से आसपास खड़ी फसल के भी आग की चपेट में आने का लगातार खतरा बना रहता है। इससे कई लाभदायक जीव-जंतु भी मारे जाते हैं। साथ ही, पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ये आदेश 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।






