जयपुर, 8 अक्टूबर 2026 (चौधरी प्रभजीत सिंह): राजस्थान में नए घरेलू नल कनेक्शन से जुड़ी 8,100 रुपये की शुल्क व्यवस्था को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जलदाय विभाग की ओर से 12 फरवरी 2025 को जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से नए नल कनेक्शन से संबंधित विभिन्न कार्य कराने की व्यवस्था लागू की गई थी। कोर्ट ने माना कि नियमों में बदलाव केवल प्रशासनिक सर्कुलर जारी करके नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।





