न्यायाधीश ने प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की आशंका जताई
वॉशिंगटन डी.सी., 14 अक्टूबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों की व्हाइट हाउस तक पहुंच रद्द करने के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायाधीश टिमोथी केली ने प्रारंभिक तौर पर माना कि यह कार्रवाई अमेरिकी संविधान के पहले और पांचवें संशोधन के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन हो सकती है। 26 पन्नों के आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग को लेकर राष्ट्रपति की नाराजगी पत्रकारों के प्रेस पास रद्द करने के फैसले के पीछे का कारण हो सकती है। अदालत ने प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दलील को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रिकॉर्ड में इस आधार पर शुरुआती फैसला लिए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला।
CNN, MS NOW और Politico ने 21 सितंबर को प्रशासन के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उनके पत्रकारों को रिपोर्टिंग के कारण निशाना बनाया गया। अदालत के अस्थायी आदेश के तहत मुकदमे की सुनवाई जारी रहने तक तीनों मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में प्रवेश की अनुमति बनी रहेगी। हालांकि, मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।






