कुरुक्षेत्र, 23 अक्टूबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैलों से होने वाली पेयजल आपूर्ति को बीडीपीओ सुचारू रखना सुनिश्चित करें, भले ही इसके लिए किराए पर जेनसेट उपलब्ध करवाया जाए। आम जनता को पेयजल की समस्या न हो, इस जनहित और अपरिहार्य परिस्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किए है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतें और सरपंच नियमित बिजली आपूर्ति बहाल होने तक अपने गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनरेटर सेट किराए पर ले सकती हैं। जनरेटर का किराया और डीजल का खर्च ग्राम पंचायत निधि से वहन किया जाएगा। जनरेटर केवल पेयजल सप्लाई के लिए ही प्रयोग होगा और बिजली आते ही व्यवस्था तुरंत बंद करनी होगी। उन्होंने कहा कि जनरेटर बाजार के उचित रेट पर लिया जाए और बाद में ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास कर इसकी कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए। जनरेटर चलने के घंटे और डीजल खपत का रोजाना लॉग-बुक में इंद्राज होगा, जिसे ग्राम सचिव और जन स्वास्थ्य विभाग के जेई / पम्प ऑपरेटर सत्यापित करेंगे।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि भुगतान वास्तविक उपयोग और सत्यापित लॉग-बुक के आधार पर पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत होगा। पेयजल आपूर्ति के समय का निर्धारण जन स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके किया जाए और गांव में मुनादी करवाई जाए। उपायुक्त ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह आदेश तुरंत अपने-अपने खंड की सभी पंचायतों तक पहुंचाएं और रोजाना की पेयजल स्थिति की रिपोर्ट जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को भेजें।
बिजली संबंधी सूचना के लिए नंबर किए जारी
बिजली संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए प्रशासन ने नंबर जारी किए हैं और कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया। इनमें बिजली विभाग को टोल फ्री नंबर 1912, बिजली विभाग कुरुक्षेत्र 9315609669, एसई कंट्रोल रूम 9354726086, उपायुक्त कार्यालय 01744 220271, 01744 220935 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक व्हाटसअप नंबर 8295799322 पर व्हाटसअप मैसेज भेज सकते हैं।