कुरुक्षेत्र, 27 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में डीएलएसए द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहाबाद में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पैन इंडिया स्कूल जागरूकता अभियान का हिस्सा था। कार्यक्रम का मुख्य विषय पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधान एवं प्रभाव रहा।
कार्यक्रम के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुक्षेत्र पल्लवी ओझा ने विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा एवं बाल अधिकारों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जागरूक किया। उन्होंने मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन-बोलें, बताएं, सुरक्षा पाएं, बाल विवाह नहीं तथा बाल शोषण नहीं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही जागरूक बचपन, सशक्त भारत के संदेश के माध्यम से बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों एवं उनके प्रभावों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों को यौन शोषण एवं अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बाल शोषण की किसी भी घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्राप्त करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी भी दी गई, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कानूनी सहायता एवं संरक्षण सेवाओं का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करना था।






