पंजाब, 28 अक्टूबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी अधिकारियों के तबादलों और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के समय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चुनाव वाले राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि, पंजाब में तबादलों को लेकर किसी विशेष नए आदेश और आचार संहिता लागू होने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि के बिना इन्हें अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के लिए जारी किए निर्देश
भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से 27 अक्टूबर को पंजाब सहित गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की तैनाती और तबादलों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनके अनुसार, अपने गृह जिले में तैनात अधिकारियों और पिछले चार वर्षों के दौरान किसी जिले में तीन साल की तैनाती पूरी कर चुके या निर्धारित तारीख तक पूरी करने वाले पात्र अधिकारियों के तबादले की कार्रवाई की जाएगी।
किन अधिकारियों पर लागू होंगे नियम?
इन निर्देशों के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर से लेकर उच्च पदों तक के चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों पर भी ये नियम लागू हो सकते हैं। आबकारी और परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों के लिए भी निर्देश प्रभावी होंगे।
पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के लिए तीन साल की तैनाती की गणना हेतु 31 मार्च 2027 की कटऑफ तारीख निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यह तारीख 31 मई 2027 बताई गई है। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 तक जमा कराने के लिए कहा गया है।
क्या नवंबर में लागू होगा चुनाव आचार संहिता?
चुनाव आयोग के अधिकारियों के तबादलों से जुड़े निर्देशों को 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, केवल इन निर्देशों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पंजाब में नवंबर महीने के दौरान चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
पंजाब विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मार्च 2027 में पूरा होना है। ऐसे में आने वाले महीनों में चुनावी तैयारियों, अधिकारियों की तैनाती और मतदाता सूचियों से संबंधित गतिविधियों पर नजर रहेगी।






