कुरुक्षेत्र, 31अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशन धारकों (जो ई-पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे है)के लिए वित्त विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए है। इन निर्देशों की अनुपालना में जिला के सभी पेंशन धारकों से अपना जीवन प्रमाण जमा करवाने एक शेड्यूल जारी किया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण-पत्र 2 नवंबर 2026 से अपने संबंधित खजाना कार्यालय व उप-खजाना कार्यालय में जमा करवा सकते है। अहम पहलू यह है कि पेंशन धारक घर बैठे मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है। इसके लिए उनको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी ऐप या जीवन प्रमाण पत्र ऐव डाउनलोड करनी होगी।
खजाना अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि सभी सेवानिवृत पेंशन धारक जिला खजाना कार्यालय में अपना आधार कार्ड, पीपीओ कॉपी व मोबाईल (आधार से लिंक मोबाइल नंबर)साथ लेकर आए। इसके अलावा फैमिली पेंशन धारक क ो जीवन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पेंशनधारकों की सुविधा के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार ए से ई अक्षर तक के वाले पेंशन धारक 2 नवंबर से 10 नवंबर तक 2026, एफ से जे अक्षर तक के नाम वाले पेंशन धारक 11 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक, के से ओ अक्षर तक के नाम वाले पेंशन धारक 17 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक तथा पी से जैड अक्षर तक के नाम वाले पेंशन धारक 21 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जिला खजाना कार्यालय में जमा करवा सकते है।






